शेरगढ दुष्कर्म प्रकरण में नामजद अध्यापक गिरफ्तार

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जयपुर, 10 जून। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र शेरगढ थाने में राजकीय विद्यालय की छात्रा के घटित दुष्कर्म  के सम्बन्ध में 8 जून को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्ररकरण में नामजद मुल्जिम अध्यापक सुरजाराम को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस अपराध डाॅ. रवि प्रकाष मेहरडा ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिर्पोट मंगवाकर आवष्यक कार्यवाही के निर्देष दिये। प्रकरण में पीडिता से तफ्तीष कर बयान लिये गये तथा उसे डीएनसी हेतु उम्मेद अस्पताल जोधपुर में भर्ती करवाया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री अनिल कयाल ने बताया कि पीडिता के पिता ने 8 जून को पुलिस थाना शेरगढ मंे उपस्थित होकर यह प्रकरण दर्ज करवाया। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार मार्च माह के दुसरे सप्ताह में स्कूल की छुट्टी होने पर अध्यापक सुरजाराम ने उनकी पुत्री को रोक लिया और पुत्र को अध्यापक सहीराम ने गाली गलौच कर भगा दिया। घर आने के बाद पुत्री से पुछने पर वह रोने लग गयी और स्कूल जाने से मना कर दिया और बताया कि अध्यापक सुरजाराम अष्लील हरकते करते है। रिपोर्ट के अनुसार 5 जून को पुत्री ने बताया कि अध्यापक सुरजाराम ने तीन-चार बार गलत काम किया और कहां कि किसी को बताया तो फैल कर दुंगा। गलत काम करते समय अध्यापक सहीराम बाहर निगरानी करता था।
श्री कयाल ने बताया कि इस रिपोर्ट पर धारा 342, 376, डीए भा.द.स. व 5(एफ)(जी)/6 पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान वृताधिकारी बालेसर श्री राजू राम द्वारा किया जा रहा है।

Sir,

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